भिण्ड , अप्रैल 5 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के लहार नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनियां बसाने के मामले में नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक पार्षद सहित करीब 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

नगर पालिका परिषद लहार के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामशंकर शर्मा ने मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। आरोप है कि संबंधित लोगों द्वारा सर्वे क्रमांक 1341 सहित अन्य भूमि पर बिना लेआउट स्वीकृति और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

नगर पालिका ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सभी संबंधितों को 7 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरीदारों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए रजिस्ट्रार एवं सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। इसमें कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार एवं संबंधित थाना प्रभारी शामिल हैं।

स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कृषि भूमि का क्षरण होगा और अव्यवस्थित शहरी विस्तार भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है। इस संबंध में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लहार क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने का मामला संज्ञान में आया है और अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की सतत नजर बनी हुई है।

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