फिरोजाबाद , जनवरी 31 -- फिरोजाबाद जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को अपहरण के एक मामले में सेना के एक जवान सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत में विचाराधीन मामले में मुख्य आरोपी संजू बाबू राठौर, जो सेना में जवान है, उसके भाई विशाल राठौर तथा सहयोगी देवेंद्र और संजय को दोषी पाया गया। अभियोजन के अनुसार 11 सितंबर 2022 को थाना दक्षिण क्षेत्र के हुमायूंपुर इलाके से राजेंद्र कुमार राठौर को जबरन कार में डालकर रिवाल्वर की नोक पर अगवा कर लिया गया था। आरोपियों ने 20 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी।

पीड़ित के भाई की तहरीर पर थाना दक्षिण पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया और अपहृत राजेंद्र को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी संजू बाबू राठौर के पास से लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद की गई थी।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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