चंडीगढ़ , जनवरी 12 -- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि "मेरी फसल मेरा ब्योरा" पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसान, जिनके पास कृषि भूमि है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दर्ज भूमि को भी मान्य माना जाएगा। योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर प्रति यूनिट अधिकतम तीन लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों द्वारा ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह बैंक खाता "मेरी फसल मेरा ब्योरा" पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा किसान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। नियमों के अनुसार, लाभार्थी को ट्रैक्टर खरीद की तारीख से अगले पांच वर्षों तक उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी।
कृषि विभाग का मानना है कि यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।
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