नई दिल्ली, जुलाई 10 -- बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती से समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड अर्हता अनिवार्य है। समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित नियमावली में 'समकक्षता' शब्द हटाया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भी भेजी जा चुकी है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके ...
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