प्रयागराज, फरवरी 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के लिए लंबाई नापने में मानक का पालन न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सीएमओ लखनऊ को तीन डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित पर 24 फरवरी को याची की मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीएमओ से कहा है कि मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के डॉक्टरों को रखा जाए। पुलिस भर्ती बोर्ड का एक अधिकारी भी जांच के दौरान मौजूद रहे। याची भी 24 फरवरी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए उपस्थित हो और मेडिकल बोर्ड गठन के खर्च के तौर पर याची पांच हजार रुपये जमा करे। जांच के बाद सीएमओ बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों के हस्ताक्षर से मेडिकल रिपोर्ट तीन मार्च तक प्रेषित करें ताकि मेडिकल बोर्ड पर उठे सवाल पर सही स्थिति सामने आ सके। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अनिल कुमार की याचिका...
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