रांची, जुलाई 20 -- सहारा समूह द्वारा अपनी अचल संपत्तियों को औने-पौने दाम में फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी व्यक्तियों को अधिकृत कर बेचे जाने के मामले में सीआईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीआईडी थाने में दर्ज एफआईआर में सहारा इंडिया के निदेशकों स्वप्ना रॉय, जयब्रतो रॉय, सुशांतो राय और सीमांतो रॉय समेत सहारा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के निदेशक ओपी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, नीरज कुमार पाल, जीतेंद्र कुमार वरसयाने, श्याम वीर सिंह, अलख सिंह, पवन कुमार, तापस राय व अन्य कंपनी के निदेशकों, भागीदारों व अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीआईडी की एफआईआर में दर्ज है कि 21 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियां किसी भी चल या अचल संपत्ति को नहीं बेचेगी। लेकिन, सहारा समूह के निदेशकों ने अचल संपत्तियों को बेचकर उक्त राशि सहार...
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