नई दिल्ली, जनवरी 5 -- पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे उमर खालिद के पिता कासिम रसूल इलियास बेहद निराशा के साथ निकले। चेहरा लटकाए हुए वह सिर्फ दुर्भाग्य... दुर्भाग्य कहते रहे और तेज कदमों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर से बाहर चले गए। वहीं, दूसरी तरफ जमानत पाने वाले शिफा उर रहमान की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद, शरजील इमाम समेत सात आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राहत की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को शर्तों के साथ...
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