देहरादून, मई 28 -- उत्तराखंड में सूचना का अधिकार-RTI (Right to Information) अधिनियम के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। विभिन्न विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी जिम्मेदारी से बचने के लिए रोज नए टोटके ढूंढ रहे हैं। इसका सीधा असर यह हो रहा है कि सूचना मांगने वाले अपीलार्थी को सही समय पर न तो सूचना मिल पा रही है। इसके अलावा आयोग को भी सुनवाई करने में दिक्कत पेश आ रही है। उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने कार्यभार संभालने के बाद ऐसे तमाम मामलों को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में उन्होंने शासन में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्त, सभी विभागाध्यक्षों के अलावा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों...
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