नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी भर्ती के लिए 2010 में जारी अधिसूचना के तहत चयन के लिए आवेदन करने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों को जॉइनिंग मिलने के रास्ते खुल गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेलवे की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। रेलवे ने कैट (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले के बाद अब योग्य उम्मीदवारों की रिप्लेसमेंट कोटा के तहत जॉइनिंग मिलने का रास्ता साफ हो गया है आपको बता दें कि मामला रेलवे की 2010 की ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा है रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर ने 15 दिसंबर 2010 को ग्रुप डी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। कई वर्षों बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर चयनितों के पैनल में शामिल उम्मीदवारों ने कैट में अपील की थी। दैनिक भास्कर में प्र...
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