नई दिल्ली, मार्च 17 -- सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPO) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एनपीएस मामलों का पुरानी पेंशन व्यवस्था की तर्ज पर निपटारा किया जाएगा। इस कदम से एनपीएस सदस्यों को पेंशन मिलने में किसी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनपीएस के तहत आने वाले कई सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। देरी का मुख्य कारण प्रक्रिया में जटिलता, दस्तावेजों की कमी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी था। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) जैसी प्रक्रियाओं को अपनाने का सुझाव दिय...
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