नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशकों के लिए पांच साल तक निवेश करने की शर्त को हटा दिया है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो किसी वजह से बीच में एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लॉक-इन की शर्त अभी भी लागू रहेगी। इन बदलावों का मकसद गैर-सरकारी यानी निजी क्षेत्र से जुड़े निवेशकों को निवेश में पहले से ज्यादा लचीलापन देना है। नए नोटिफिकेशन में साफ तौर पर अनिवार्य समय-सीमा हटाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन साथ ही इसमें कहीं भी एनपीएस से पैसे निकालने के संदर्भ में समय-सीमा का जिक्र नहीं है। इससे साफ है कि अब गैर-सरकारी निवेशकों को एकमुश्त पैसे निकालने के लिए इंतजार नहीं करना होगा।आठ लाख तक पूरी निकासी की सुविधा अगर किसी निवेशक की कुल...
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