नई दिल्ली, जनवरी 3 -- NEET UG MBBS Admission : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में आबादी का फॉर्मूला हटा दिया है। आयोग ने 22 दिसंबर को जारी सूचना में कहा था मेडिकल सीटों पर आबादी का फार्मूला सत्र 2026-27 में लागू नहीं होगा। एनएमसी ने 2023 से प्रावधान किया था कि नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देते समय 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों का नियम लागू होगा। इससे दक्षिणी राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। एनएमसी ने 22 दिसंबर को सत्र 2026-27 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि मेडिकल सीटों पर आबादी वाला यह फार्मूला सत्र 2026-27 के दौरान किए जाने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगा। एनएमसी ने 2023 से यह प्रावधान किया था कि नए मेडिकल कालेजों को मंजूरी देते समय...
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