विधि संवाददाता, अगस्त 6 -- MBBS fees : पटना हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में पचास प्रतिशत सीट पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की दर से फीस लेने के सरकारी निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सहरसा स्थित लार्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की ओर दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने गत 29 जुलाई को एक पत्र जारी कर कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों के आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेज की दर से फीस ली जाएगी। नई व्यवस्था इसी सत्र से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.