नई दिल्ली, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले इलाकों में पटाखों पर सख्ती सेप्रतिबंध सुनिश्चित करें, नहीं तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सरकारों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और ऑनलाइन उपलब्धता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसने कहा कि न केवल इस न्यायालय के आदेश, बल्कि ईपीए की धारा 5 के तहत जारी निर्देशों को राज्यों के सभी कानून प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण प्रदू...
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