इंदौर, जनवरी 31 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के एक बिजी रूट पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण की राह आसान करने के लिए हजारों तोतों की बसाहट वाले पेड़ों की प्रस्तावित कटाई पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 'पीपुल फॉर एनिमल्स' की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।करीब 200 घने पेड़ों पर कटाई का खतरा मंडरा रहा जनहित याचिका में कहा गया है कि शहर के रीगल चौराहे के पास रानी सराय क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्तावित पुल बनाए जाने के लिए करीब 200 घने पेड़ों पर कटाई का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते हजारों तोतों से उनकी प्राकृतिक बसाहट छिन सकती है। जस्टिस विजय क...
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