जबलपुर, जनवरी 7 -- मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर अब महिला उम्मीदवारों को 100 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को पुरुष उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल धंगत की अदालत को एमपी कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से बताया गया कि भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। खबर अपडेट हो रही है।

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