नई दिल्ली, मई 21 -- दिल्ली में एमसीडी के तहत आने वाले क्षेत्रों में पांच साल का संपत्ति कर (हाउस टैक्स) जमा करने पर पिछला बकाया संपत्ति कर और जुर्माना अब माफ हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में बुधवार को इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया, जिसे पास कर दिया गया। MCD की ओर से संपत्ति कर जमा करने पर बकाया और जुर्माना माफ करने की योजना लाई गई है। इस योजना का नाम संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) नाम रखा गया। इनको ही मिलेगी फायदा इसके तहत रिहायशी और व्यवसायिक संपत्ति के करदाता के संपत्ति कर (हाउस टैक्स) को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ पिछले चार वर्ष (2020-21 से 2024-25 तक) का संपत्ति कर जमा करने पर योजना का लाभ मिलेगा।पहले भी हिट हो चुकी है पहल निगम अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले निगम प्रशासन ने संपत्ति कर से राजस्व बढ़ाने के लिए बका...
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