रांची, फरवरी 21 -- झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। इसके लिए आयोग को विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है।कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी हो रिजल्ट अदालत ने कहा कि प्रार्थियों को एक अलग लिंक या वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए आवेदन करने दिया जाए और आयोग उनके आवेदन स्वीकार करे। यह राहत उम्र सीमा में छूट से जुड़े मामले में दी गई है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने पात्रता से बाहर होने का मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने...