नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- ITR Last Date: आयकर विभाग ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जो किसी आपात कारण यानी किसी इमरजेंसी की वजह से समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'देरी माफ' (कंडोनेशन ऑफ डिले') विकल्प सक्रिय कर दिया है। अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आवेदन को कोई जुर्माना नहीं देना होगा।क्या है यह सुविधा विभाग के अनुसार, अक्सर लोग अस्पताल में भर्ती होने, घर में किसी की मृत्यु या अन्य गंभीर कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए करदाता देरी माफ करने की अपील कर सकता है। अगर विभाग यह अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो करदाता को अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज नहीं देना पड़ेगा।सबूत देना होगा विभाग के अनुसार, आवेदक द्वारा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.