नई दिल्ली, अगस्त 22 -- वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को खत्म हो रही है। यदि आपने अभी तक इस साल अपना आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो यह याद रखना जरूरी है कि आप कई निवेशों पर कर में कटौती (Deduction) का दावा कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आपने ये निवेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए हों। ये कुछ ऐसी कटौतियाँ हैं जो उन करदाताओं के लिए उपलब्ध हैं जो न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) चुनते हैं।न्यू टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शन 1. हाउसिंग लोन पर ब्याज पर कटौती: यह घर के किराये की आमदनी से हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज को घटाने का प्रावधान है। 2. धारा 80CCD(2) के तहत कटौती: केंद्र सरकार की पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता (employer) द्वारा किए गए योगदान पर कटौती। 3. धारा 80CCH के तहत कटौती:...
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