नई दिल्ली, जुलाई 14 -- ITR Updates: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फार्म को एक्टिव कर दिया है। इस बार इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इन फॉर्म के लिए एक्सेल सुविधा भी जारी कर दी गई है। इससे पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय, विदेशी संपत्ति और व्यावसायिक आय वाले करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, इस वर्ष करदाताओं को उन सभी फॉर्म में बदलावों का ध्यान रखना होगा, जो उन्हें भरने हैं। जारी किए गए सभी नए आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को कर-बचत निवेश, मकान किराया भत्ता (HRA) और वेतन के अलावा अन्य आय पर कर कटौती (TDS) के बारे में अधिक जानकारी देनी होगी। जैसे- ITR-2 और 3 में पूंजीगत लाभ, परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिक विस्तृत विवरण देना होगा। विशेष रूप से...