नई दिल्ली, जुलाई 9 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स, कन्हैया लाल टेलर मर्डर' पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दौरान इसके निर्माता को याचिकाकर्ताओं के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यह फिल्म साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में हुए एक दर्जी कन्हैयालाल के नृशंस हत्याकांड पर बनी है। अदालत ने यह निर्देश फिल्मों को रिलीज की अनुमति देने वाली संस्था CBFC (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) और फिल्म निर्माताओं के इस दावे के बाद आया है कि फिल्म से आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस फिल्म का एकमात्र उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना लग रहा है। फिल्म के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्र...
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