नई दिल्ली, जुलाई 6 -- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स (सेवा और आचरण की शर्तें) नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 4A के अनुसार, "प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार लागू किया जाएगा।"अ...
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