नई दिल्ली, फरवरी 1 -- सीबीआई कोर्ट ने चंडीगढ़ की एक पुलिस इंस्पेक्टर को सीज की हुई सोने की जूलरी पहनने की अनुमति दे दी है। इंस्पेक्टर ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें अपने भांजे की शादी में शामिल होना है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के लिए वह अपनी जूलरी बैंक से ले सकती हैं। जूलरी की कुल कीमत लगभग 30 लाख के करीब है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर परमजीत कौर की जूलरी सीज कर दी थी। परमजीत कौर के साथ उनके पति हरिंदर सिंह सेखोन के खिलाफ 2024 में केस दर्ज किया गया था। सेखोन भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। कोर्ट ने कहा है कि शादी में जूलरी पहनने के बाद 16 फरवरी से पहले इसे बैंक के लॉकर में जमा करवाना होगा। वहीं जांच अधिकारी की निगरानी में ही लॉकर खोला जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा आरोपियों ...