रांची, मार्च 27 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सीनियर डीएसपी से एसपी में प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने जिन नौ सीनियर डीएसपी को एसपी में प्रोन्नति देने के लिए नाम भेजा था, उसपर रोक लग गई है। बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यूपीएससी समेत सभी को हाईकोर्ट के अगले आदेश तक प्रोन्नति नहीं देने और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए चार सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इस संबंध में रजतमणि बाखला और अन्य ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों के अधिवक्ता आकाशदीप और विक्रम सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने डीएसपी पद पर तैनात नौ अफसरों को एसपी में प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है। यह सूची गलत है। सूची में तीन डीएसपी शिवेंद्र, राधाप्रेम किशोर और मुकेश म...
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