जयपुर, अप्रैल 8 -- राजस्थान की राजधानी जयपुर को 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों से जुड़े एक केस में चार दोषियों को आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। 12 मिनट के भीतर हुए 8 धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 180 लोग घायल हुए थे। 9वें बम के मामले में कोर्ट ने सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को 4 अप्रैल को दोषी करार दिया था। यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में मिले बम से जुड़ा है। इस बम को सुरक्षा दस्तों ने निष्क्रिय किया था। विशेष अदालत ने सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। 13 मई 2008 को जयपुर शहर में सिलसिलेवार 8 बम विस्फोट हुए थे, 9वां बम चांदपोल बाजार के पास मिला था, ज...
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