मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 1 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मनियारी थाना के जमरूआ पोखर के निकट पांच वर्ष पहले 850 ग्राम चरस जब्ती मामले में दोषी बलरा किशुन गांव के रजनीश कुमार उर्फ राजा को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने सोमवार को उसे सजा सुनाई। इस मामले में आरोपित उसके बड़े भाई विकास कुमार उर्फ महंता को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। मनियारी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार ने 14 मई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दोपहर ...