नैनीताल, अप्रैल 28 -- जिला कोर्ट: नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने 80 वर्षीय महिला ओमवती कश्यप को मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। मामला लालकुआं तहसील परिसर में हुई मारपीट और अपमानजनक व्यवहार से जुड़ा था। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नवीन चंद्र ने पैरवी की। ओमवती कश्यप ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता नेतराम को उन्होंने पैसे उधार दिए थे और इसी लेनदेन के विवाद के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ओमवती कश्यप को दोषमुक्त करार दिया।
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