सीतामढ़ी, जनवरी 12 -- सीतामढ़ी। जिले में ठंड व शीतलहरी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों (प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व कोचिंग संस्थानों सहित) में आठवीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों को अब 9 से 11 जनवरी तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही आठवी से ऊपरी कक्षा का संचालन सावधानी के सुबह 10 बजे से तीन बजे तक करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 12 से दो बजे के बीच सिर्फ बच्चों को पका-पकाया गर्म भोजन के लिए किया जाएगा। वही निजी व सरकारी आवासीय विद्यालय को प्रतिबंध के आदेश से मुक्त रखा गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला दंडाधिकारी सह डीएम ने रिची पांडेय ने दिया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में कड़ाके की ठंड का प्रको...
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