बहराइच, दिसम्बर 16 -- बहराइच। महिला कल्याण एवं बाल विकास (प्रोवेशन) विभाग की ओर से संचालित पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजना के तहत वित्तीय वर्ष वर्ष 2025-26 हेतु 72506 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन धनराशि की तीसरी किश्त भेजी गई है। विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निराश्रित महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...