मुजफ्फरपुर, सितम्बर 21 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। दो साल पहले 653 किलो चुरा पोस्ता दाना (डोडा) व सात किलो अल्युमिनियम पाउडर जब्ती मामले में छाता बाजार निवासी जेनरल स्टोर व्यवसायी दीपराज वर्णवाल को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पंकज मार्केट के निकट गोदाम से जब्त नशीले पदार्थों के मामले सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने इस मामले में छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। व्यवसायी सहित पांच को बनाया गया था नामजद नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने 23 सितंबर, 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। तब...
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