कौशाम्बी, जून 27 -- मंझनपुर तहसील के महेवाघाट उपरहार में 36 साल पहले कागजों में हेराफेरी करके 55 बीघा तालाब की भूमि का पट्टा कर दिया गया था। इसका खुलासा एडीएम (न्यायिक) की कोर्ट में हुआ। सारे तथ्य सामने आने पर एडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मंझनपुर एसडीएम को पट्टा खारिज करने का निर्देश जारी किया है। इससे हड़कंप मच गया है। एडीएम न्यायिक प्रबुद्ध सिंह की कोर्ट में डॉ. राहुल सिंह ने महेवाघाट उपरहार निवासी मथुरा प्रसाद को खिलाफ पट्टा निरस्तीकरण का वाद दाखिल किया था। एडीएम कोर्ट ने पट्टा से संबंधित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मंझनपुर तहसील से मांगी। रिपोर्ट आई तो पता चला कि मथुरा प्रसाद को तालाब की भूमि पर पट्टा दिया गया था। पट्टा की यह कार्रवाई 36 साल पहले की गई थी। तत्कालीन लेखपाल व अन्य राजस्व कर्मियों ने तालाब की श्रेणी को ही बदल दिय...
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