रांची, फरवरी 12 -- रांची, संवाददाता। दुष्कर्म के प्रयास में चार साल चार महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में रहकर ट्रायल फेस कर रहा सोनाहातू निवासी हारू मुखर्जी को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी को उक्त आरोप में सोनाहातू पुलिस ने 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तब से वह जेल में ही था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किया गया। इनमें पीड़िता, उसके पति, पड़ोसी तथा अनुसंधानकर्ता शामिल थे। पीड़िता के बयान में भी कई विरोधाभास पाया गया। कथित रूप से फटे कपड़ों का कोई साक्ष्य जब्त नहीं किया गया और मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई। यह मामला 27 अगस्त 2021 का है। पीड़िता ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि 25 अगस्त 2021 को आरोपी शराब के नशे में उसके घर म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.