रांची, फरवरी 13 -- झारखंड की जेल में करीब 4 साल 4 महीने से न्यायिक हिरासत में बंद रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह सही नहीं पाया है। आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। न्यायिक हिरासत में रहकर ट्रायल फेस कर रहा सोनाहातू निवासी हारू मुखर्जी को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।पीड़िता के बयान निकले विरोधाभासी आरोपी को उक्त आरोप में सोनाहातू पुलिस ने 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तब से वह जेल में ही था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए थे। इनमें पीड़िता, उसके पति, पड़ोसी तथा अनुसंधानकर्ता शामिल थे। पीड़िता के बयान में भी कई विरोधाभास पाया गया।फटे कपड़ों का कोई सबूत नहीं मिला कथित रूप स...