गोरखपुर, सितम्बर 21 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की कामर्शियल परियोजनाओं या 8 या उससे अधिक यूनिट के आवासीय निर्माण की जानकारी प्रत्येक माह रेरा को भेजना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, ऐसे सभी स्वीकृत मानचित्रों में यह शर्त दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं कि विकासकर्ता को मानचित्र स्वीकृति की तिथि से तीन माह के भीतर रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जीडीए में ऑनलाइन और शमन मानचित्रों की स्वीकृति को लेकर समीक्षा बैठक में प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने ये निर्देश दिए। बैठक में अधिकांश आर्किटेक्ट द्वारा निर्धारित प्रारूपों का पालन नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी को पत्र भेजकर पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए बाध्य किया जाए। साथ ह...
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