समस्तीपुर, सितम्बर 29 -- समस्तीपुर। बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के नियम में वर्णित शक्तियों के आलोक में विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए इण्टरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/ मौलवी/ उपशास्त्री में 45 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को शिथिल करने का निर्णय लिया जाता है। यह प्रावधान सीधी नियुक्ति पर प्रभावी नहीं होगा ।

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