नई दिल्ली, फरवरी 7 -- यूपी में अब चार प्लॉटों को आपस में जोड़कर आवासीय व कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। इसके लिए आवास विकास परिषद से पूर्व सैद्धांतिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह बात उत्तर प्रदेश विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप ने कही। वह शनिवार को मुंशीपुलिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित वर्कशॉप में व्यापारियों को नई भवन उपविधि-2025 के तहत नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने 'मिक्स लैंड यूज' (मिश्रित भूमि उपयोग) एवं 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (टीओडी) योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिक्स लैंड यूज योजना का लाभ अब 24 मीटर तक की चौड़ी सड़कों पर लिया जा सकता है। टीओडी योजना के अंतर्ग...
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