गया, नवम्बर 26 -- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिले भर के पीड़ितों के बीच सहायता राशि वितरण की घोषणा की गई। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 38 पीड़ित लाभुकों को 23 लाख 55 हजार 550 रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। डीएम शशांक शुभंकर ने मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जाएगी। उन्होंने बताया कि गया जिला के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी व आरोप पत्र पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अर समय-समय पर पीड़ित/पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 38 मामले जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 32 व आरोप पत्र के आधार पर छह मामलो में मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें प्रथम किस्त के 32 मामलो में कुल राशि-19 लाख 55 हजार 550 और दूसरी...
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