आगरा, नवम्बर 21 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया ने चेक डिसऑनर के मामले में विपक्षी अनूप सिंह को विचारण के लिए समन जारी करने के आदेश दिए हैं। अगर विपक्षी 32 लाख 56 हजार सात सौ रुपया जमा कर देता है, तो उसे मुकदमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वादी थान सिंह से विपक्षी ने खेत खरीदने का सौदा एक करोड़ दो लाख 28 हजार रुपये में किया था। विपक्षी ने 32 लाख, 56 हजार 700 रुपये का चेक दिया, जो डिसऑनर हो गया। धनराशि न देने पर वादी ने अधिवक्ता राजेश कुशवाह के माध्यम से अदालत की शरण ली।

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