पटना, नवम्बर 28 -- निगरानी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 32 वर्ष पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले के 85 वर्षीय आरोपी को सजा सुनायी। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो़ रुस्तम ने दोषी रामचन्द्र सिंह को छह माह का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा दी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी पाया। सजा के खिलाफ अपील दायर करने के बाद अदालत ने आरोपी को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया। दोषी पूर्व कर्मचारी गया जिले के बेलगंग थाना के ननकु बिगहा के निवासी हैं। निगरानी के विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि आरोपी रामचन्द्र सिंह औरंगाबाद अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पर थे। 1993 में दाखिल-खारिज के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत औरं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.