बहराइच, दिसम्बर 17 -- बहराइच, संवाददाता। दलित उत्पीड़न मामले में न्यायालय विशेष न्याधीश एससीएसटी एक्ट जज राकेश कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी को दोषसिद्ध न होने पर बरी कर दिया है। मामला 31 वर्ष पुराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ एलएडीसी मुन्नु लाल मिश्रा ने बताया कि देहात कोतवाली के शेख दहीर के मजरे मीरगंज निवासी मोल्हे ने श्यामलाल यादव पुत्र बाबादीन को नामजद कर 2 जून 1994 में आगजनी, धमकी आदि की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसे जमानत पर रिहा किया गया। कोर्ट में चार्जशीट के बाद गवाह आदि के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई चलते 31 वर्ष हो गए। जज ने इस मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष से एलएडीसी मुन्नु लाल मिश्रा के तर्को को सुना। जज ने आरोपी श्याम लाल यादव को केस से बरी कर दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.