पीलीभीत, मार्च 20 -- वरिष्ठ कोषाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि 10000 से 25000 रुपये मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र, स्टाम्प शल्क भुगतान के लिए विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। 11 मार्च 2025 से पूर्व क्रय किये गये भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग और वापसी 31 मार्च तक विधिमान्य रहेगा।

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