हरदोई, जनवरी 12 -- हरदोई। समाज कल्याण विभाग की ओर से उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं से ऋण लिया है। जारी नए आदेश के बाद अब वो व्यक्ति ऋण की अदायगी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत कर सकते हैं। निगम की ओर से ओटीएस योजना अब एक जनवरी से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। निगम के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू थी, लेकिन अपेक्षित संख्या में ऋण मामलों का निस्तारण न होने के कारण ओटीएस स्कीम की समय सीमा बढ़ाई गई है। जिससे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के गरीब ऋणग्राहियों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। समाज कल्याण विकास के प्रबंधक ऋषि सिंह ने बताया अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा एवं ऋण वसूली प्र...
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