बलिया, जनवरी 30 -- बलिया। शासन की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अपने बकायेदारों को ऋण अदायगी के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इसके तहत तीन साल, पांच साल अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर तीन से पांच साल का साधारण ब्याज लेकर खाता बंद करने का प्राविधान है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) रमेश कुमार ने बताया कि यह सुविधा 31 मार्च तक मिलेगी।

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