देवरिया, जनवरी 3 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास एवं जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राम जनम ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु लागू एकमुश्त समाधान योजना की अवधि 1 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत जनपद से प्राप्त सूचनाओं की निगम मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गई, जिसमें यह सामने आया है कि अपेक्षित संख्या में मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के अनेक गरीब ऋणग्राहक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। अनुसूचित जाति के गरीब ऋणग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने क...