हरिद्वार, फरवरी 17 -- हरिद्वार। जिले के पेयजल और सीवर लाइन के उपभोक्ता 31 मार्च तक बकाया रकम एक मुश्त जमा करने पर 100 फीसदी विलंब शुल्क में छूट का लाभ उठा सकते हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विपिन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने धामी विलंब शुल्क पर छूट की घोषणा की थी। पेयजल और सीवर उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि 31 मार्च से पहले विलंब शुल्क में दी जाने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उपभोक्ता अपने निकटतम कार्यालय राजस्व वसूली संग्रह केंद्र में भुगतान कर रसीद प्राप्त कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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