बुलंदशहर, दिसम्बर 12 -- बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पावर कारपोरेशन ने अब 31 मार्च के बाद बिजली बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ता शामिल किया है। नेवर पेड उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि योजना मे अब एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवा, एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी में थे। साथ ही एक अप्रैल से 30 नवंबर तक की अवधि में पहली बार भुगतान किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह उपभोक्ता योजना में पंजीकरण करा सकेंगे। इससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना का लाभ मिलेगा। प्रबंध निदेशक ने कहा कि कोई भी पात्र उपभोक्ता राहत से व...
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