मुजफ्फरपुर, मार्च 19 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। यह मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। 31 मार्च के बाद विभाग आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर जुर्माना वसूलेगा। फिर भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द करेगा। बताया गया है कि जिनके आरसी पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, उनके वाहन का बीमा, प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। इस निर्णय के तहत वाहन साफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं फिटनेस जारी हो सके। मुजफ्फरपुर में 2.13 लाख का मोबाइल नंबर टैग नहीं : परिवहन विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.