अलीगढ़, जुलाई 22 -- अलीगढ़। प्रभारी मुख्य कर निर्धारण आरपी सिंह ने बताया कि हाउस टैक्स में छूट 31 जुलाई 2025 तक जारी है। चालू वित्तीय वर्ष के बकाए पर छूट करदाताओं को मिलेगी। ऑनलाइन पर 15 फीसदी व मैनुअल हाउस टैक्स जमा करने पर 12 फीसदी छूट है। नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

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