सिद्धार्थ, जुलाई 29 -- सिद्धार्थनगर। खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा सभी किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान अपनी फसल का बीमा 31 जुलाई तक करा लें। फसल बीमा होने पर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों की क्षति नहीं होगी। यह जानकारी उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित धान की फसल के लिए क्षतिपूर्ति धनराशि 86200 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धन राशि 1724 रुपये प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित फसल का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों को लाभ मिलेगा। कृषकों को लाभ लेने के लिए मोबाइल नंबर, आधारकार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बचत बैंक खाते का विवरण 31 जुलाई तक ऑनलाइन करना होगा। दैवीय आपदा होती है तो टोल...